बालू घाट पर काम कराकर पेमेंट ना देने पर खदान संचालक पर मुकदमा दर्ज – रिपोर्ट : मुबीन खान

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गरौठा झांसी। प्रार्थी आलोक चौधरी निवासी महालक्ष्मी नगर थाना महाराजपुरा जिला ग्वालियर ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि वह बालू के घाटों पर बालू छानने की मशीन लगाने का कार्य करता है।
प्रार्थी की मशीन लगवाने के सिलसिले में संजीव कुमार गुप्ता से मुलाकात हुई जिनकी खदान वर्तमान में ग्राम मोतीकटरा थाना गरौठा में चल रही है।उन्होंने कहा आप अपनी मशीन लगा दो हम आपको ₹35 प्रति टन के हिसाब से रुपए देंगे तो प्रार्थी उनकी बात पर राजी हो गया दिनांक 10 जनवरी 2025 से प्रार्थी ने बालू छानने की दो मशीन बालू खदान पर लगा दी जिसमें प्रार्थी का दिनांक 1 मार्च 2026 से 28 अप्रैल 2026 तक का तयशुदा 35 रुपए प्रति टन के हिसाब से शेष भुगतान एवं घाट पर लगी प्रार्थी की दो मशीने एवं शेष भुगतान नहीं दिया जा रहा हैं।
पीड़ित ने गुहार लगाई कि उसका भुगतान एवं मशीने दिलवाई जाए।
पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर खदान संचालक के खिलाफ धारा 352 351 ( 3) के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया।

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Mubeen Khan
Author: Mubeen Khan

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